वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाएं: ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की पूरी गाइड

भारत में हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है, और इस अधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) या मतदाता पहचान पत्र का होना बेहद ज़रूरी है। यह सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र में आपकी भागीदारी का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। वोटर आईडी कार्ड आपको चुनावों में अपना वोट डालने, अपनी पसंद की सरकार चुनने और देश के भविष्य को आकार देने में सक्षम बनाता है।

यदि आप 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो गए हैं और अभी तक आपने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है, तो यह लेख आपके लिए है। इस गाइड में, हम आपको बताएंगे कि नया वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कैसे बनवाएं, इसके लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए होंगे, और आप अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकते हैं।

वोटर आईडी कार्ड क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? (What is Voter ID Card and Why is it Important?)

वोटर आईडी कार्ड (जिसे आधिकारिक तौर पर इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड – EPIC कहा जाता है) भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India – ECI) द्वारा जारी किया गया एक फोटो पहचान पत्र है। यह मुख्य रूप से मतदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इसके प्रमुख उपयोग हैं:

  • मतदान का अधिकार: यह आपको चुनावों में वोट डालने का अधिकार देता है।
  • पहचान का प्रमाण: यह एक वैध फोटो पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।
  • अन्य वित्तीय लेनदेन: कुछ वित्तीय संस्थानों में भी इसकी आवश्यकता हो सकती है।

वोटर आईडी कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है? (Eligibility Criteria for Voter ID Card)

वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • आप भारत के नागरिक हों।
  • आपकी आयु 1 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक हो जिस वर्ष आप मतदाता सूची में शामिल होना चाहते हैं।
  • आप उस निर्वाचन क्षेत्र (Constituency) के सामान्य निवासी हों जहां आप पंजीकरण कराना चाहते हैं।
  • आप किसी भी कानून के तहत एक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अयोग्य घोषित न किए गए हों (जैसे दिमागी रूप से अस्वस्थ या आपराधिक रिकॉर्ड)।

वोटर आईडी कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आवेदन करते समय आपको कुछ दस्तावेज़ों की स्कैन की गई कॉपी (ऑनलाइन के लिए) या फोटोकॉपी (ऑफलाइन के लिए) की आवश्यकता होगी। इन दस्तावेज़ों को सेल्फ-अटेस्टेड (स्व-सत्यापित) करना होगा।

1. पहचान का प्रमाण (Proof of Identity – POI):

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • भारतीय पासपोर्ट
  • बैंक पासबुक (फोटो के साथ)

2. पते का प्रमाण (Proof of Address – POA):

  • आधार कार्ड
  • भारतीय पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पानी का बिल (हाल का)
  • बिजली का बिल (हाल का)
  • गैस कनेक्शन बिल (हाल का)
  • राशन कार्ड
  • बैंक पासबुक/स्टेटमेंट
  • रेंट एग्रीमेंट (किराया समझौता)

3. जन्मतिथि का प्रमाण (Proof of Age – POA):

  • जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • कक्षा 10वीं या 12वीं की मार्कशीट (यदि जन्मतिथि अंकित हो)

अन्य:

  • पासपोर्ट साइज़ की हाल की रंगीन तस्वीर (ऑनलाइन के लिए डिजिटल कॉपी, ऑफलाइन के लिए फिजिकल कॉपी)।

वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Online Method)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सबसे आसान और पसंदीदा तरीका है। आप इसे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं।

  1. पोर्टल पर जाएं या ऐप डाउनलोड करें:
    • अपने वेब ब्राउज़र में राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं।
    • आप Google Play Store (Android) या Apple App Store (iOS) से ‘Voter Helpline App’ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
  2. नया उपयोगकर्ता पंजीकरण (New User Registration):
    • यदि आपने पहले पंजीकरण नहीं किया है, तो ‘Sign Up’ (साइन अप) या ‘Create an account’ (एक खाता बनाएं) पर क्लिक करें।
    • अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, और OTP (वन टाइम पासवर्ड) का उपयोग करके सत्यापन करें।
    • एक पासवर्ड बनाएं और ‘Register’ (रजिस्टर) करें।
  3. लॉग इन करें और फॉर्म 6 चुनें:
    • अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
    • होम पेज पर आपको कई विकल्प दिखेंगे। ‘New Registration for General Elector / Form 6’ (सामान्य मतदाता के लिए नया पंजीकरण / फॉर्म 6) पर क्लिक करें।
  4. फॉर्म 6 भरें (Fill Form 6):
    • यह फॉर्म नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए है।
    • राज्य और जिला (State and District): अपने राज्य और जिले का चयन करें।
    • विधानसभा क्षेत्र (Assembly Constituency): अपनी विधानसभा का चयन करें।
    • व्यक्तिगत विवरण (Personal Details):
      • अपना पूरा नाम (अंग्रेजी और हिंदी दोनों में)।
      • अपने पिता/माता/पति का नाम।
      • अपनी जन्मतिथि (DOB)।
      • अपना लिंग (Gender)।
      • अपना आधार नंबर (वैकल्पिक, लेकिन सुझाया गया)।
      • अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
    • वर्तमान आवासीय पता (Current Residential Address):
      • अपना पूरा वर्तमान पता, जिसमें मकान नंबर, गली, गाँव/शहर, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, जिला, राज्य शामिल हो, दर्ज करें।
    • स्थायी पता (Permanent Address): यदि वर्तमान पता और स्थायी पता अलग है, तो स्थायी पता भी भरें।
    • दस्तावेज़ अपलोड करें (Upload Documents):
      • अपनी हाल की पासपोर्ट साइज़ की रंगीन तस्वीर अपलोड करें।
      • पहचान के प्रमाण (POI) दस्तावेज़ की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।
      • पते के प्रमाण (POA) दस्तावेज़ की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें।
      • जन्मतिथि के प्रमाण (DOB) दस्तावेज़ की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें। (सुनिश्चित करें कि फाइल का आकार और प्रारूप निर्धारित सीमाओं के भीतर हो, आमतौर पर JPG/JPEG/PNG/PDF में)।
    • घोषणा (Declaration):
      • आपकी घोषणा कि दी गई जानकारी सही है।
      • जिस शहर/गाँव से आप आवेदन कर रहे हैं और तारीख।
    • कैप्चा कोड दर्ज करें।
  5. प्रीव्यू और सबमिट करें (Preview and Submit):
    • फॉर्म भरने के बाद, ‘Preview’ (प्रीव्यू) बटन पर क्लिक करके सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें। किसी भी त्रुटि को सुधार लें।
    • जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि सभी जानकारी सही है, तो ‘Submit’ (सबमिट करें) बटन पर क्लिक करें।
  6. रेफरेंस आईडी प्राप्त करें (Get Reference ID):
    • सफल सबमिशन के बाद, आपको एक ‘Reference ID’ (रेफरेंस आईडी) प्राप्त होगी। इस आईडी को नोट कर लें, क्योंकि आप इसका उपयोग करके अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे। आपको यह आईडी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भी प्राप्त हो सकती है।

वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें (Offline Method)

यदि आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी होती है या आप इसे पसंद नहीं करते, तो आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  1. फॉर्म 6 प्राप्त करें:
    • आप निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) के कार्यालय से फॉर्म 6 निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्यालय आमतौर पर उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय या तहसील कार्यालय में होते हैं।
    • आप अपने क्षेत्र के बूथ स्तर अधिकारी (BLO) से भी फॉर्म 6 प्राप्त कर सकते हैं।
    • आप इसे भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की वेबसाइट से भी डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं।
  2. फॉर्म 6 भरें:
    • फॉर्म 6 को सावधानीपूर्वक और स्पष्ट रूप से भरें।
    • अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी, पता, और अन्य आवश्यक विवरण भरें।
  3. दस्तावेज़ संलग्न करें:
    • फॉर्म के साथ अपनी पासपोर्ट साइज़ की हाल की रंगीन तस्वीर चिपकाएं।
    • अपने पहचान के प्रमाण (POI), पते के प्रमाण (POA), और जन्मतिथि के प्रमाण (DOB) दस्तावेज़ों की सेल्फ-अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करें।
  4. फॉर्म जमा करें:
    • भरे हुए फॉर्म और सभी संलग्न दस्तावेज़ों को अपने संबंधित ERO/AERO कार्यालय या BLO को जमा करें।
    • सुनिश्चित करें कि आप सभी मूल दस्तावेज़ सत्यापन के लिए साथ ले जाएं; वे आपकी फोटोकॉपी की तुलना मूल से करेंगे और मूल वापस कर देंगे।
  5. रसीद प्राप्त करें:
    • फॉर्म जमा करने पर, आपको एक हस्ताक्षरित और मुहरबंद रसीद प्राप्त होगी। इस रसीद को सुरक्षित रखें, क्योंकि इसमें आपका रेफरेंस आईडी या आवेदन संख्या होगी जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे।

वोटर आईडी कार्ड आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? (How to Check Voter ID Card Application Status?)

अपने वोटर आईडी कार्ड आवेदन की स्थिति जांचने के लिए:

  1. राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) पर जाएं: https://voters.eci.gov.in/
  2. होम पेज पर ‘Track Application Status’ (आवेदन की स्थिति ट्रैक करें) पर क्लिक करें।
  3. अपना Reference ID (संदर्भ आईडी) दर्ज करें जो आपको आवेदन जमा करते समय मिली थी।
  4. ‘Track Status’ (स्थिति ट्रैक करें) पर क्लिक करें।
  5. आपको अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति दिखाई देगी (जैसे ‘Submitted’, ‘Under Process’, ‘Field Verification’, ‘Accepted’, ‘Rejected’, ‘Card Dispatched’)।

वोटर आईडी कार्ड कब तक मिलेगा? (When Will You Receive the Voter ID Card?)

आवेदन जमा करने के बाद, निर्वाचन आयोग आपके विवरणों का सत्यापन करता है। इसमें बूथ स्तर अधिकारी (BLO) द्वारा आपके पते का भौतिक सत्यापन भी शामिल हो सकता है।

  • सत्यापन प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 15-30 दिन लगते हैं।
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद, आपका वोटर आईडी कार्ड प्रिंट होकर आपके दिए गए पते पर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा।
  • आप ‘e-EPIC’ (डिजिटल वोटर आईडी कार्ड) भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको फिजिकल कार्ड मिलने से पहले उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए आपको ‘Download e-EPIC’ विकल्प का उपयोग करना होगा।

कुछ महत्वपूर्ण टिप्स:

  • सही जानकारी भरें: फॉर्म में सभी जानकारी सटीक और सही होनी चाहिए। गलत जानकारी से आवेदन रद्द हो सकता है।
  • दस्तावेज़ तैयार रखें: ऑनलाइन आवेदन से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन की गई कॉपी तैयार रखें।
  • नियमित रूप से स्थिति जांचें: अपने आवेदन की स्थिति नियमित रूप से ट्रैक करते रहें।
  • BLO से संपर्क: यदि सत्यापन प्रक्रिया में कोई देरी होती है, तो आप अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क कर सकते हैं।

निष्कर्ष

वोटर आईडी कार्ड बनवाना आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा के साथ, यह प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई है। सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज़ों के साथ सही प्रक्रिया का पालन करें। एक बार जब आपको आपका वोटर आईडी कार्ड मिल जाए, तो उसे सुरक्षित रखें और हर चुनाव में अपने वोट का अधिकार ज़रूर इस्तेमाल करें!

क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड आवेदन से जुड़ा कोई और सवाल है? हमें कमेंट्स में बताएं!

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